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कोर क्षेत्र में नियम विरुद्ध पर्यटक प्रवेश मामले में मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई

गणेश पाण्डेय, भोपाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला वन परिक्षेत्र में कोर क्षेत्र में पर्यटकों को नियम विरुद्ध प्रवेश कराने के मामले में टाइगर रिजर्व मुख्यालय ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एपीसीसीएफ (वन्यप्राणी) एल. कृष्णमूर्ति ने पर्यटन रेंज अधिकारी अंकित सोनी के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की सिफारिश करते हुए संबंधित गाइडों और वाहन चालकों से निर्धारित नियमों के अनुसार ₹2,000-₹2,000 का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई 11 अप्रैल 2026 की उस घटना से जुड़ी है, जिसमें कथित तौर पर पर्यटकों को बाघ दिखाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में ले जाया गया था।

जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल को ताला पर्यटन क्षेत्र से करीब पांच जिप्सियों में सवार पर्यटकों को गैर-पर्यटन कोर क्षेत्र में प्रवेश कराया गया था। घटना सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर संबंधित गाइडों और वाहन चालकों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन आरोप है कि राजपत्र में निर्धारित प्रावधानों के विपरीत केवल ₹1,000 का जुर्माना लगाकर मामला समाप्त करने का प्रयास किया गया। शिकायत मिलने पर पीसीसीएफ (वन्यप्राणी) मुख्यालय ने डीएफओ एम.एस. डाबर को जांच सौंपी। दो दिन की जांच के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 27 अगस्त 2021 के राजपत्र के नियम 15(10)(ग) के तहत निर्धारित कार्रवाई लागू करने की अनुशंसा की। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय ने अब संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

11 अप्रैल की घटना के बाद ताला पर्यटन कार्यालय द्वारा संबंधित गाइडों और वाहन चालकों को जारी किया गया नोटिस।
11 अप्रैल की घटना के बाद ताला पर्यटन कार्यालय द्वारा संबंधित गाइडों और वाहन चालकों को जारी किया गया नोटिस।

जांच में क्या सामने आया?

जांच अधिकारी एम.एस. डाबर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि स्थानीय स्तर पर की गई कार्रवाई राजपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित वाहन, चालक और गाइड पर निर्धारित ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, जबकि कम राशि लेकर मामला निपटाया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद एपीसीसीएफ एल. कृष्णमूर्ति ने फील्ड डायरेक्टर को शेष जुर्माना वसूलने और रेंज अधिकारी अंकित सोनी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

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11 अप्रैल 2026 को ताला क्षेत्र में एक साथ कई जिप्सियों के कोर क्षेत्र में पहुंचने का दृश्य, जिसकी जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की गई।

पुराने मामलों की भी जांच की उठी मांग

इस प्रकरण के बाद विभागीय हलकों में यह मांग भी उठने लगी है कि पूर्व में हुए ऐसे सभी मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, जिनमें निर्धारित दंड के बजाय कम जुर्माना लगाकर कार्रवाई पूरी कर दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि यदि जांच होती है तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या अन्य मामलों में भी राजपत्र में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया था।

घटना से जुड़े अहम सवाल

  • 11 अप्रैल को प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में पर्यटकों को प्रवेश कैसे मिला?
  • निर्धारित ₹2,000 के बजाय कम जुर्माना किस आधार पर लगाया गया?
  • क्या पूर्व के मामलों में भी इसी प्रकार नियमों की अनदेखी की गई?
  • क्या विभाग भविष्य में ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करेगा और जवाबदेही तय होगी?

फील्ड डायरेक्टर ने कार्रवाई की पुष्टि की

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. अनुपम सहाय ने पुष्टि की है कि पर्यटन रेंज अधिकारी अंकित सोनी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित वाहन चालकों और गाइडों से भी ₹2,000-₹2,000 का निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा, ताकि राजपत्र में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।