आईबीएन, भोपाल। MP में बीएड योग्यता के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ 341 शिक्षकों की नौकरी पर गंभीर संकट आ गया है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने इनकी नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू होगा जो 11 अगस्त 2023 या उसके बाद नियुक्त किए गए थे। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में सही योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जहां योग्यता के आधार पर सही और न्यायसंगत नियुक्तियों की संभावना बढ़ेगी, वहीं गलत रिकॉर्ड या योग्यता के आधार पर किए गए नियुक्तियों पर रोक लगेगी।
आदेश की विस्तृत जानकारी
स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाएगी, जिनकी योग्यता बीएड है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी शिक्षक की योग्यता रिकॉर्ड में गलती से डीएड दर्ज है, तो उसकी नियुक्ति भी निरस्त की जाएगी।
प्रभावित जिलों के DEO को निर्देश
शिक्षा आयुक्त ने आदेश में आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, और विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिलों में बीएड की योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करें।
जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट जबलपुर ने भी इस मामले में 3 मई 2024 को दिए गए आदेश में कहा था कि 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त बीएड योग्यता धारक शिक्षक ही मान्य होंगे। इसके बाद नियुक्त बीएड शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया गया है।