बुरहानपुर की महिला शिक्षिका के नियुक्ति मामले में आदेश का पालन न करने पर हाई कोर्ट सख्त, अगली सुनवाई 19 नवंबर को
आईबीएन, इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बुरहानपुर की महिला शिक्षिका माधुरी प्रजापति द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा संजीव सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई में 19 नवंबर को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए।
महिला शिक्षिका माधुरी प्रजापति ने एक वर्ष तक हाई कोर्ट के आदेश का पालन न होने के कारण यह याचिका दायर की थी। अधिवक्ता मनोजकुमार अग्रवाल के अनुसार, 13 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट ने माधुरी प्रजापति को माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति और पिछले सभी वेतन और लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर इस याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया।