RTE

आईबीएन, भोपाल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) अर्न्तगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा (नर्सरी/केजी-1/केजी-2/पहली) में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी बुधवार 29 मार्च 2023 को खोली जायेगी। पूर्व में यह तिथि मंगलवार 28 मार्च निर्धारित थी।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष ऑन लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2023 थी। अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित जन शिक्षा केन्द्रों पर 25 मार्च 2023 तक किया जाना था। दस्तावेज सत्यापन में अभिभावकों की सुविधा को दृष्टिगत रख राज्य शिक्षा केन्द्र ने 25 मार्च की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 27 मार्च 2023 तक विस्तारित किया था। अत: अब ऑनलाइन लॉटरी की तिथि को 29 मार्च निर्धारित किया गया है।

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने बताया कि 29 मार्च को विद्यालय आवंटन के लिए पारदर्शी और रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी से बच्चों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा और चयनित बच्चों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावक 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे।

आगे क्या करे

स्कूल में RTE मोबाइल एप्प के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग प्रारंभिक तिथि 31 मार्च 2023
स्कूल में RTE मोबाइल एप्प के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2023
द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना 13 अप्रैल 2023
द्वितीय चरण हेतु स्कूलो की चॉइस को अपडेट किया जाना 13 से 18 अप्रैल 2023
द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 20 अप्रैल 2023
स्कूल में RTE मोबाइल एप्प के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 20 से 25 अप्रैल 2023

ये डॉक्यूमेंट रखे साथ

  • आधार कार्ड
  • अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • दो पासपोर्ट आकार की फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • एचआईवी / कैंसर से पीड़ित छात्र / माता-पिता को एक पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट देनी होगी।

प्रवेश प्रक्रिया

  • ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करना होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  • आवेदन के पश्चात आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर अपने ग्राम/वार्ड के निकटस्थ स्थित शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल जो जनशिक्षा केन्द्र (संकुल केंद्र) है वहा जाकर आवेदन में दर्ज की गयी जानकारी अनुसार मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य है।
  • मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन कर्ता पात्र/अपात्र करेंगे।
  • सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये बच्चों को ऑनलाइन लाॅटरी प्रक्रिया में सम्मलित किया जायेगा। ऑनलाइन लाॅटरी में यदि नाम आता है तो ही स्कूल का आवंटन होगा।
  • ऑनलाइन लाॅटरी में नाम आने पर ही स्कूल आवंटन होगा एवं इसके पश्चात सीधें स्कूल में प्रवेश लिया जा सकेगा।